हाईकोर्ट नैनीताल ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी द्वारा साल 2012-13 में नंदा राज जात यात्रा के दौरान की गई अनियमिताओं की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाते हुए रजनी भंडारी को बहाल कर दिया है। जांच के बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद रंजनी भंडारी ने अपनी याचिका में सरकार के 25 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
रंजनी भंडारी ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने जांच करने में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया है. जांच में भी पंचायती राज नियमावली का उल्लंघन किया गया है. पंचायतीराज नियमावली के अनुसार अनियमितता होने पर पहले जिला अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच की जानी थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा खुद जांच न करके सीडीओ को जांच सौप दी गई.
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